(Minghui.org) चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन शहर की 72 वर्षीय जियांग यीफेन को पिछले 18 वर्षों में प्राप्त 3,60,440.42 युआन की पेंशन वापस करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि फालुन दाफा में उनकी आस्था के कारण वे अब पेंशन पाने की पात्र नहीं हैं।

जुलाई 1999 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा फालुन दाफा के विरुद्ध देशव्यापी दमन अभियान शुरू किए जाने के बाद से, हेइलोंगजियांग प्रांत के पॉलिएस्टर संयंत्र की सेवानिवृत्त कर्मचारी सुश्री जियांग यीफेन को अपनी आस्था पर दृढ़ रहने के कारण बार-बार निशाना बनाया गया।

उन्हें 29 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार किया गया और बाद में चार वर्ष की सजा सुनाई गई। उनकी नवीनतम गिरफ्तारी 3 मार्च 2022 को हुई, जिसके बाद उन्हें तीन वर्ष के कारावास की सजा दी गई। वे 2 मार्च 2025 को हेइलोंगजियांग प्रांत की महिला जेल से रिहा हुईं।

मई 2023 से आचेंग जिला सामाजिक सुरक्षा केंद्र ने उनकी पेंशन बंद कर दी। उनके पति की कम सेवानिवृत्ति आय से दोनों का गुज़ारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनके बच्चों को आर्थिक सहायता देनी पड़ी।

7 मई 2026 को सुश्री जियांग को आचेंग जिला सामाजिक सुरक्षा केंद्र से एक पत्र मिला, जिसमें उनसे यह कहते हुए उनकी पेंशन वापस करने की मांग की गई कि यह राशि उन्हें "गलती से" दी गई थी। पत्र में इस निर्णय का कोई कानूनी आधार या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

एक महीने बाद, 11 जून को उन्हें सामाजिक सुरक्षा केंद्र से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। इसमें फिर से दावा किया गया कि जून 2005 (जब वे कानूनी सेवानिवृत्ति आयु पर पहुँचीं) से लेकर अप्रैल 2023 (पेंशन बंद होने से एक माह पहले) तक उन्हें दी गई पूरी पेंशन "गलती" से दी गई थी, और उनसे 3,60,440.42 युआन की पूरी राशि लौटाने की मांग की गई।

पत्र में यह भी कहा गया कि यदि सुश्री जियांग इस निर्णय से असहमत हैं, तो वे 60 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रशासनिक पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकती हैं, या छह महीने के भीतर आचेंग जिला न्यायालय में प्रशासनिक मुकदमा दायर कर सकती हैं। यदि वे ऐसा नहीं करतीं, तो सामाजिक सुरक्षा केंद्र स्थानीय न्यायालय से राशि की जबरन वसूली के लिए अनुमति मांगेगा।

सुश्री जियांग ने आचेंग जिला सामाजिक सुरक्षा केंद्र के समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर दी है।

संबंधित रिपोर्ट:

हेइलोंगजियांग की 70 वर्ष से अधिक आयु की महिला को फालुन दाफा संबंधी सामग्री वितरित करने के कारण तीन वर्ष की सजा